Thursday, April 28, 2022

FIR : First Information Report क्या है

थाने में F.I.R कोई भी दर्ज करा सकता है । यदि पढ़ा लिखा हो तो स्वयं लिखकर और हस्ताक्षर Signature करके F.I.R दिया जा सकता है । मौखिक बताने पर थानेदार लिख लेता है और पढ़कर सुनाता है और जानकारी देने वाले से हस्ताक्षर SIGNATURE करवाता है । F.I.R. में अपराध का ब्यौरा, अपराधी का नाम, जगह का नाम व अपराध का समय होना जरूरी है । गवाहों के नाम भी F.I.R. में होने चाहिए इसी के आधार पर जुर्म का ब्यौरा आदि एक खास रजिस्टर स्टेशन हाउस REGISTER में दर्ज होना चाहिए । जानकारी देने वाले को F.I.R. की एक प्रति निशुल्क मिलनी चाहिए । यदि कोई थानेदार F.I.R. नहीं दर्ज करता तो REPORT देने वाला ही सीधे पुलिस अधीक्षक IPS OFFICER या मजिस्ट्रेट के पास REPORT दर्ज करा सकता है डाक से भी REPORT भेजी जा सकती है अब हम COMPUTER के माध्यम से ONLINE F.I.R. भी दर्ज करा सकते हैं ।

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