- बजट 2019 में सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना का एलान किया। यह मेगा पेंशन स्कीम असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है।
- स्कीम का हिस्सा बनने वालों को 60 साल की उम्र से 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। इसमें फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है। जीवनसाथी की असमय मौत पर यह प्रावधान लागू होगा। व्यक्ति पेंशन खाते में जितना योगदान करेगा, उतना ही योगदान सरकार की ओर से भी किया जाएगा।
- उम्र के हिसाब से योगदान की राशि में फर्क आएगा। यदि कोई 18 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करता है तो उसे हर महीने 55 रुपए जमा करना होंगे। 29 साल की उम्र वाले कामगारों को हर महीने 100 रुपए और 40 साल की उम्र वालों को 200 रुपए का योगदान देना पड़ेगा। 18 साल से 40 साल तक की उम्र वाले मानधान योजना में शामिल हो सकेंगे।
- मेगा पेंशन स्कीम से जुड़ने के लिए असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मी की इनकम 15,000 रुपये महीना से अधिक नहीं होनी चाहिए। पात्र व्यक्ति का सेविंग बैंक अकाउंट और आधार नंबर होना चाहिए।
- अपने हिस्से का योगदान (किश्त) करने में चूक होने पर पात्र सदस्य को ब्याज के साथ बकाया राशि का भुगतान करके कॉन्ट्रिब्यूशन को नियमित करने की अनुमति होगी। यह ब्याज सरकार तय करेगी।
- राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संगठन (एनएसएसओ) के आंकड़ों के मुताबिक देश में 40 करोड़ से ज्यादा मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं।
Wednesday, May 19, 2021
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प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशन स्कीम क्या है What is PM Shram Yogi Mandhan Scheme (PMSYM)
प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशन स्कीम क्या है What is PM Shram Yogi Mandhan Scheme (PMSYM)
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