"राष्ट्रीय विद्युत योजना (प्रेषण)" पर तैयार प्रारूप दस्तावेज 2021-22 की समय सीमा में 226 गीगावॉट परियोजना की अधिकतम मांग को पूरा करने हेतु 2017-22 की योजनागत अवधि के लिए अंतर-क्षेत्रीय प्रेषण लिंक सहित प्रेषण प्रणाली (प्रेषण लाइनों और सबस्टेशनों) को कवर करता है।
सीबीटीई को सुविधाजनक बनाने के लिए पड़ोसी देशों को विशेष रूप से बिजली आपूर्ति के लिए भारतीय उत्पादक केंद्रों को पड़ोसी देशों के प्रेषण प्रणाली से जोड़ने हेतु स्वतंत्र प्रेषण प्रणाली बनाने के अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकरण (सीए) के लिए आचरण व्यापार नियम (सीबीआर) जारी किए गए हैं।
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